Wednesday, September 29, 2010

२६ सितम्बर २०१०

दर्ज अपराध

वृत्त बाड़मेर


  1. डॉक्टर श्री महेशसिंह गोतम बी०सीएम०ओ० बाड़मेर द्वारा मुल्जीम क्रमश: प्रेम आनंद फुलवरिया पुत्र बुठाराम जटिया नि० जटियो का पुराना वास बाड़मेर, अग्रवालो का मोहल्ला बाड़मेर, ताराचंद सोनी, विवेक सोनी पुत्र पोकरराम सोनी नि० कल्याणपुरा बाड़मेर, घेवरचंद पुत्र देवाराम लखारा नि० इन्द्रा कोलोनी, शेलेन्द्र पुत्र नवल किशोर छंगाणी नि० शिव मंदिर, परबत कुमार पुत्र भवरलाल स्वामी नि० इन्द्रा कोलोनी, जगदीश पुत्र मांगीलाल लखारा नि० इन्द्रा कोलोनी फूलचंद पुत्र टीकमचंद जटिया नि० जटीयो का नया वास बाड़मेर के विरुद्ध उक्त मुल्जीमानो द्वारा बिना वेध डिग्री चिकित्सा अभ्यास कर जनता के साथ धोखाधड़ी करने पर मुकदमा न० क्रमश: ३१४ से ३२३ तक धारा २७०, ४१९, ४२०, भा०द०स० व १५(२) भारतीय मेडिकल काउंसलिंग एक्ट थाना कोतवाली पर दर्ज करवाया।
  2. श्री सुआ ला पुत्र मोहनलाल हाल बी०सी०एम०ओ० सी०एच०सी० शिव ने मुज्लीम इन्द्रजीत अधिकारी पुत्र बाबुराम अधिकारी नि० धर्माकुकरिया जिला उत्तर २४ परगना पश्चिम बंगाल के विरुद्ध मुल्जीम द्वारा फर्जी डाक्टर बनकर जनता के साथ धोखा धडी कर लोगो के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने पर धारा ४२० भा०द०स० व १५(२) भारतीय मेडिकल काउंसलिंग एक्ट तथा २७ ए ओषधि अधिनियम १९४० थाना शिव पर दर्ज करवाया।
  3. श्री प्यारेलाल सोहवाल पुत्र बनवारीलाल सोहवल हाल नायब तहसीलदार शिव ने मुल्जीम दीपन विशवास पुत्र ब्रोजन विशवास नि० हिंगनाडा थाना चाकदाह जिला नंदिया पश्चिम बंगाल के विरुद्ध मुल्जीम द्वारा फर्जी डाक्टर बनकर जनता के साथ धोखा धडी कर लोगो के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने पर धारा ४२० भा०द०स० व १५(२) भारतीय मेडिकल काउंसलिंग एक्ट तथा २७ ए ओषधि अधिनियम १९४० थाना शिव पर दर्ज करवाया।

वृत्त बालोतरा

  1. श्री प्रवीन कुमार एम०ओ० पी०एच०सी० रमणीया ने मुल्जीम दुलाल पुत्र वीरेन्द्रनाथ मंडल नि० चंद्रा जिला परगना पश्चिम बंगाल के मुल्जीम द्वारा बिना वेध डिग्री चिकित्सा अभ्यास कर जनता के साथ धोखाधड़ी करने पर मुकदमा न० क्रमश: ३१४ से ३२३ तक धारा २७० भा०द०स० व १५(२) भारतीय मेडिकल काउंसलिंग एक्ट थाना सिवाना पर दर्ज करवाया।
  2. श्री रामाराम पुत्र जोगाराम सागरा नि० महिलावास ने मुल्जीम मदनसिंह पुत्र जबरसिंह राजपूत नि० भवडी वगेरा २ के विरुद्ध मुल्जीम द्वारा एक राय होकर मुस्त० के खेत मे प्रवेश कर मुस्त० के पुत्र का जबरदस्ती अपहरण कर ले जाना व जाती गत शब्दों से अपमानित करने पर धारा ४४७, ३६५ भा०द०स० व ३(२)(५) एससी/एसटी एक्ट थाना सिवाना पर दर्ज करवाया।

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