२ श्री सुजाना राम पुत्र रामू राम बिश्नोई कनि० अभियंता सार्वजानिक निर्माण विभाग, गुडामालानी ने मुलजिम वरिंगा राम पुत्र फुसा राम विश्नोई नि० खारकी बेरी, रोहिला पूर्व वगेरह 8 के विरुद्ध एक राय होकर सरकारी सड़क को तोड़कर नुक्शन पहुँचाने इत्यादि का धारा १४३ भा० दं० सं० व ३ पी डी पी पी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। अनुसंधान श्री अचलारम स०उ०नि० धोरीमन्ना द्वारा किया जा रहा है।
३ श्री अशोक कुमार पुत्र चम्पलाल जैन नि० बालोतरा ने दिनेश भंसाली पुत्र उगम राज उर्फ़ बाबु लाल जैन नि० बालोतरा के विरुद्ध उसकी पुत्री वर्षा उम्र १६-१७ साल को शादी कि नियत से भगाकर ले जाने का धारा ३६३, ३६६, १२० बी भा० दं० सं० के तहत पु० थाना बालोतरा पर मुकदमा दर्ज करवाया। किशन सिंह उ०नि० प्रकरण का अनुसंधान कर रहे है।
४ गुनेश पुत्र राजाजी चौधरी नि० खंड़प ने हेमा राम पुत्र इन्द्रजी चौधरी के विरुद्ध खेत में प्रवेश कर पेड को कट कर ले जाने का धारा ४४७, ४२७ का मुकदमा दर्ज करवाया।
५ प्रेमकुमार हेड कानी बालोतरा ने कछाम खान पुत्र कमल खान नि० कंतल का पर को ट्र्बो में गीली लकड़ी परिवहन करते हुए को गिरफ्तार कर धारा ४२/७७ फॉरेस्ट एक्ट मे मुकदमा दर्ज किया। इसी ही प्रकार भंवर सिंह ने डोला राम पुत्र भीखा राम नि० कर्मावास को २५ क्विंटल गीली लकड़ी परिवहन करते पाये जाने पर कार्यवाही की।
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